पारिवारिक लाभ योजना: जिला समाज कल्याण अधिकारी ने जानकारी देते हुए कहा कि समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत शासन द्वारा नई व्यवस्था लागू की गई है। जिसमें राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को आर्थिक मदद दी जाती है। जिनकी वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र हेतु 46,080 रुपए एवं शहरी क्षेत्र हेतु 56,460 रुपए से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवार के मुख्य कमाऊ मुखिया की मृत्यु हो जाने पर उनके परिवार के आश्रित को मृत्यु के दिनांक से 1 वर्ष के अन्दर नए पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आवेदक को एक मुश्त 30 हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने का प्रावधान किया गया है। जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक एवं 60 वर्ष से कम हो।
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वेबसाइट पर लॉगिन कर ऑनलाइन आवेदन करें
ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया के लिए पात्र आवेदक द्वारा समाज कल्याण विभाग द्वारा नवनिर्मित वेबसाइट http://nfbs.upsdc.gov.in पर लॉगिन कर आवेदन किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन-पत्र में आधार लिंक बैंक खाता ही मान्य है। नवीन पोर्टल के चालू होने से पूर्व अवशेष पात्र आवेदन-पत्रों में आधार प्रमाणीकरण का कार्य शीघ्र ही किया जाएगा और लागू शासनादेश के अनुसार यथाशीघ्र आर्थिक सहायता भुगतान की प्रक्रिया सम्पन्न कराई जाएगी। आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन करते समय आवेदन-पत्र के निर्धारित प्रारूप पर सभी कॉलमों को भरना होगा।
साथ में आधार कार्ड स्वयं को फोटो तहसीलदार द्वारा निर्गत आय प्रमाण-पत्र, मृत्यु प्रमाण-पत्र, मृतक की आयु से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र, परिवार रजिस्टर / कुटुम्ब रजिस्टर नकल अथवा शैक्षिक योग्यता प्रमाण-पत्र जिसमें जन्म तिथि का अंकन हो तथा आधार लिंक सीबीएस बैंक खाता का होना आवश्यक है।
ऑनलाइन भरे गए आवेदन-पत्रों को तिथिवार वरीयता क्रम में सॉफ्टवेयर से निर्धारित की जाएगी और भुगतान प्रक्रिया वरीयता क्रम में की जाएगी। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के आवेदन-पत्रों की जांच जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा नामित अधिकारी / कर्मचारी द्वारा की जाएगी।