Traffic Rules: सावधान! ट्रैफिक नियमों की न करें अनदेखी, होगा भारी जुर्माना

TRAFFIC RULES: सड़क सुरक्षा के नियमों का पूरी तरह से पालन करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। ट्रैफिक के नियमों के साथ खिलवाड़ न करें। वैसे तो ट्रेफिक पुलिस द्वारा समय-समय पर चेकिंग अभियान चलाकर वाहन चालकों को ट्रेफिक के नियमों के बारे में जानकारी दी जाती है। लेकिन इसके बाद भी वाहन चालक ट्रैफिक नियमों का पूरी तरह से पालन नहीं कर रहे हैं। चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट न लगाना, नशे की हालत में वाहन चलाना तथा दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट न लगाना, मोबाइल पर बात करना जैसी लापरवाही बरती जा रही है।

ट्रांसपोर्ट पर लगे वाहनों द्वारा क्षमता से अधिक भार लादकर नियमों की अनदेखी की जाती है। इसके अलावा विद्यालयों में चलने वाले वाहन भी ट्रेफिक नियमों की अवहेलना करने में पीछे नहीं हैं।

विद्यालयों में बनेगी परिवहन सुरक्षा समिति 

जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट सभागार में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित कर संबंधित को निर्देशित करते हुए कहा कि सभी आवश्यक जगहों पर रिफ्लेक्टर लगवाएं जाए। उसके साथ साथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर अवैध कट और ब्लैक स्पॉट बंद किए जाएं। इसके अलावा जहां पर आवश्यक हो वहां पर कट भी बनाएं जाएं। वाहनों की फिटनेस के लिए आवश्यक मानक पूर्ण कराने के निर्देश सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी को दिए। विद्यालयों में परिवहन सुरक्षा समिति बनाई जाएं। समिति न बनाने वाले विद्यालयों पर कार्रवाई के लिए पत्र लिखा जाए। बच्चों की सुरक्षा से कोई भी खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए।

अभियान चलाकर अधिक से अधिक लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जाए। विद्यालय प्रबंधन विद्यालयों में प्रार्थना के समय बच्चों को ट्रैफिक के नियम और सड़क सुरक्षा के नियमों को बताएं। प्रत्येक विद्यालय में चलने वाले वाहन की फिटनेस होनी चाहिए।

ट्रैफिक नियम तोड़ने पर होगी कठोर कार्रवाई 

संभागीय परिवहन अधिकारी ने बताया कि निर्धारित सीमा में वाहन न चलाने के कारण 139 का चालान किया गया है। ओवर लोडिंग में 122 का, नशे की हालत में वाहन चलाने वाले दस का चालान किया गया है। इसी प्रकार वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग करने पर 125 का, बिना सीट बेल्ट और बिना हेलमेट के वाहन चलाने पर 619 का चालान कर लाइसेंस निलंबन भी किए गए हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि यह अभियान लगातार चलना चाहिए। बिना सीट बेल्ट व हेलमेट के तथा वाहन चलाते समय मोबाइल और निर्धारित सीमा में वाहन न चलाने वाले चालको के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई की जानी चाहिए। सड़क सुरक्षा के साथ खिलवाड़ न किया जाए।

जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद में अनरजिस्टर्ड और एक्पायर रजिस्ट्रेशन वाले वाहन चल रहे हैं। सघन चेकिंग कर उन्हें बन्द कराया जाए।

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