17 सितंबर से शुरू होगी प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, देखें संपूर्ण जानकारी

Pm vishwakarma Yojna: भारत सरकार के द्वारा 17 सितम्बर 2023 से प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का शुभारम्भ किया जा रहा है। इस योजना के प्रारम्भ होने से पारम्परिक शिल्पकारों और कारीगरों को उनके व्यवसाय एवं रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों द्वारा इस योजना का शुभारम्भ 17 सितम्बर 2023 को विश्वकर्मा जयंती के शुभ अवसर पर किया जाएगा। इस दिन मा प्रधानमंत्री का जन्म दिवस भी है। इस योजना में ऑनलाइन आवेदन PM Vishvakarma Portal पर 25 अगस्त से शुरू हो जाएंगे।

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प्रशिक्षण के दौरान ₹500 प्रतिदिन मिलेगा मानदेय

यह योजना शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के पारम्परिक हस्तशिल्पियों एवं कारीगरों के व्यवसाय को बढ़ावा देने एवं उनकी आय में वृद्धि हेतु संचालित की जा रही है। इस योजना में 18 प्रकार के परम्परागत ट्रेडों को शामिल किया गया है। अभ्यर्थियों का चयन साक्षात्कार के माध्यम से जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र में जिलाधिकारी द्वारा गठित कमेटी के माध्यम से किया जाएगा। अभ्यर्थियों को चयन के बाद प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण उपरान्त लाभार्थियों को 500/- रूपए प्रतिदिन की दर से मानदेय दिया जाएगा तथा उनको एक ई-वाउचर दिया जाएगा, जिसमें वह पन्द्रह हजार रुपये तक की टूलकिट खरीद सकेंगे।

अभ्यर्थी को एक आईडी कार्ड व प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। प्रशिक्षित लाभार्थी को बैंक के माध्यम से 5 प्रतिशत ब्याज की दर पर प्रथम बार 1 लाख रूपए तक का गारंटी मुक्त ऋण दिया जाएगा। इस धनराशि को 18 माह में अदा करना होगा। इसके बाद आगे व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए पुनः 2 लाख रूपए का ऋण दिया जाएगा, जिसको 30 माह की समय सीमा के अन्दर जमा करना होगा।

योजना में शामिल होंगे यह लोग

योजना के अंतर्गत कारपेंटर, नाव बनाने वाले, अस्त्र बनाने वाले, लोहार, ताला बनाना, टूलकिट का निर्माण करना, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार, राजमिस्त्री, डलिया, चटाई, झांब बनाना, पारम्परिक गुड़िया और खिलौने बनाना, नाई. मालाकार, धोबी, दर्जी, मछली का जाल बनाना आदि कार्यों का चयन किया गया है। इस योजना के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार द्वार 13 हजार करोड़ रूपए के बजट का प्राविधान रखा गया है। ऐसे आवेदक जिनके परिवार में कोई व्यक्ति सरकारी सेवा में है, वह आवेदक इस योजना के लिए अपात्र होंगे। योजना में लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होना अनिवार्य है।