Utter Pradesh Matikala Board: जिला ग्रामोद्योग अधिकारी अमरोहा ने जानकारी देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा पर्यावरण से हो रहे नुकसान के दृष्टिगत प्लास्टिक से निर्मित कप, प्लेट, गिलास थाली आदि के उपयोग को प्रदेश में प्रतिबंधित कर दिया गया है तथा माटी कला बोर्ड के उत्पादों के अधिक से अधिक प्रयोग हेतु कार्रवाई की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य कुम्हारों एवं परंपरागत कारीगरों / शिल्पियों को निःशुल्क विद्युत चालित चाक (इलेक्ट्रिक पाटर व्हील) मशीन उपलब्ध कराया जाना है। आवेदक की उम्र 18 वर्ष से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
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आवेदन की अंतिम तारीख 10 अगस्त
उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड अमरोहा के जिला ग्रामोद्योग कार्यालय मालीखेड़ा रोड़ मौहल्ला पुष्कर नगर निकट रेलवे स्टेशन जनपद अमरोहा से आवेदन फार्म प्राप्त कर दिनांक 10 अगस्त 2023 तक जमा कर सकते हैं। इसके अलावा upmatikalaboard.in पर लॉगिन कर आवश्यक प्रपत्र अपलोड करते हुए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन फार्म के साथ आधार कार्ड, राशन कार्ड, फोटो एवं जाति प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करना अनिवार्य है। एक परिवार से एक ही व्यक्ति को फार्म जमा करना है।
अन्य योजना से लाभ प्राप्त करने वाले न करें आवेदन
पूर्व में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड / खादी ग्रामोद्योग आयोग व जिला उद्योग केन्द्र अथवा अन्य शासकीय विभागों के माध्यम से किसी परिवार में यदि कुम्हारी चाक का लाभ मिल चुका है, तो उस परिवार का कोई भी लाभार्थी योजना के अन्तर्गत पात्र नहीं माना जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत सरकार द्वारा देश के किसानों और मजदूरों के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जाती हैं। जिनका उद्देश्य किसानों और मजदूरों की आर्थिक सहायता करना है।
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