FREE RATION YOJNA: जिला पूर्ति अधिकारी अमरोहा ने जानकारी देते हुए कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा, योजनान्तर्गत आच्छादित गरीब लाभार्थियों के आर्थिक बोझ को कम करने तथा राष्ट्रीय एकरूपता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एन०एफ०एस०ए० (NFSA) में आच्छादित अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को दिनांक- 01 जनवरी 2023 से एक वर्ष हेतु निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त के क्रम में जनपद में अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत माह नवम्बर 2022 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण दिनांक 06.01.2023 से प्रारम्भ होकर दिनांक-16.01.2023 तक सम्पन्न होगा। अन्त्योदय कार्डधारकों को 35 किग्रा खाद्यान्न (14 किग्रा0 गेहैं तथा 21 किग्रा चावल) तथा पात्र गृहस्थी कार्डधारकों से सम्बद्ध यूनिटों पर 05 किग्रा खाद्यान्न प्रति यूनिट (02 किग्रा गेहूँ तथा 03 किग्रा चावल) का निःशुल्क वितरण किया जायेगा।
उक्त अवधि में ई-पॉस के माध्यम से आधार आधारित वितरण किया जायेगा। आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले लाभार्थियों हेतु मोबाइल ओ.टी. पी. (OTP) वेरीफीकेशन के माध्यम से वितरण की सुविधा दिनांक- 16.01.2023 को उपलब्ध रहेगी। उक्त निःशुल्क वितरण के सम्बन्ध में खाद्यायुक्त महोदय के दिशा -निर्देशों का अनुपालन करते हुए वितरण कार्य किया जायेगा ताकि कोई भी लाभार्थी खाद्यान्न प्राप्त करने से वंचित न रहे।
अतः जनपद में समस्त उचित दर विक्रेता, नोडल अधिकारियों की उपस्थिति में नियमानुसार खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण करना सुनिश्चित करेंगे।
मुफ्त राशन योजना के तहत 6 जनवरी से होगा राशन का वितरण
जिला पूर्ति अधिकारी अमरोहा ने जानकारी देते हुए कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा, योजनान्तर्गत आच्छादित गरीब लाभार्थियों के आर्थिक बोझ को कम करने तथा राष्ट्रीय एकरूपता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, एन०एफ०एस०ए० में आच्छादित अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को, दिनांक- 01 जनवरी, 2023 से, एक वर्ष हेतु, निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराए जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त के क्रम में जनपद में अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत माह नवम्बर, 2022 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण दिनांक 06.01.2023 से प्रारम्भ होकर दिनांक-16.01.2023 तक सम्पन्न होगा।
अन्त्योदय कार्डधारकों को 35 किग्रा खाद्यान्न (14 किग्रा0 गेहैं तथा 21 किग्रा चावल) तथा पात्र गृहस्थी कार्डधारकों से सम्बद्ध यूनिटों पर 05 किग्रा खाद्यान्न प्रति यूनिट (02 किग्रा गेहूँ तथा 03 किग्रा चावल) का निःशुल्क वितरण किया जाएगा। उक्त अवधि में ई-पॉस के माध्यम से आधार आधारित वितरण किया जायेगा। आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले लाभार्थियों हेतु मोबाइल ओ.टी. पी. वेरीफीकेशन के माध्यम से वितरण की सुविधा दिनांक- 16.01.2023 को उपलब्ध रहेगी। उक्त निःशुल्क वितरण के सम्बन्ध में खाद्यायुक्त महोदय के दिशा -निर्देशों का अनुपालन करते हुए वितरण कार्य किया जाएगा। ताकि कोई भी लाभार्थी खाद्यान्न प्राप्त करने से वंचित न रहे।
अतः जनपद में समस्त उचित दर विक्रेता, नोडल अधिकारियों की उपस्थिति में नियमानुसार खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण करना सुनिश्चित करेंगे।