Divyangjan dukan: मुख्य विकास अधिकारी ने जानकारी देते हुए कहा कि शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु दुकान निर्माण/दुकान संचालन योजना का जनपद स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार कराए जाने के निर्देश दिये गए है। तत्क्रम में शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु दुकान निर्माण/दुकान संचालन योजना के अन्तर्गत धनराशि स्वीकृत की जाएगी।
1- दुकान निर्माण/क्रय हेतुु पात्र लाभार्थी को वित्तीय सहायता के रूप में 20 हजार रुपए की धनराशि स्वीकृत की जाती है। जिसमें 15 हजार रुपए की धनराशि 4 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर ऋण के रूप में तथा पांच हजार रूपए की धनराशि अनुदान के रूप में दी जाती है।
2- दुकान संचालन हेतु दुकान न्यूनतम पॉच वर्ष के लिए किराये पर लिए जाने हेतु एवं खोखा/गुमटी/हाथ ठेला क्रय हेतु पात्र लाभार्थी को वित्तीय सहायता के रूप में 10 हजार रुपए की धनराशि स्वीकृत की जाती है। जिसमें 7 हजार पांच सौ रुपये की धनराशि 4 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर ऋण के रूप में तथा 25 हजार रुपए की धनराशि अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है।
आवेदन के लिए यह है पात्रता
दिव्यांग पुनर्वासन हेतु दुकान निर्माण/दुकान संचालन योजना के अन्तर्गत इच्छुक दिव्यांगजन दुकान निर्माण/दुकान संचालन हेतु ऑनलाइन वेबसाइट http//divyangjandukan.upsdc.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। ऑन लाइन फार्म भरते समय आवेदक को दिव्यांगता प्रदर्शित करने वाला नवीनतम फोटो, आयु प्रमाण जिसमें जन्म तिथि का अंकन हो, सक्षम प्राधिकारी के स्तर से निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र, राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित खाता, अधिवास का प्रमाण पत्र तथा आधार कार्ड की छायाप्रति को स्वप्रमाणित कर आदि आवेदन पत्र के साथ ऑनलाइन उपरोक्त वेबसाइट पर अपलोड करना अनिवार्य है।
साथ ही ऑनलाइन सबमिट आवेदन पत्र की प्रिंट प्रति एवं वांछित प्रपत्रों की हार्डकापी कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी को प्राप्त कराए। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी अमरोहा कक्ष संख्या 18 विकास भवन में किसी भी कार्य दिवस में संपर्क कर सकते है।